Notes: बैंक में कटे-फटे नोट बदलना आसान, जानें पूरी प्रक्रिया

Notes: रोजमर्रा के लेनदेन में कटे-फटे या गंदे नोट मिलने की समस्या आम है लेकिन इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्पष्ट गाइडलाइंस के तहत, ऐसे नोटों को आसानी से बदला जा सकता है।Notes
सोइल्ड नोट
हल्के फटे या गंदे नोट, जिन्हें Soiled Notes कहा जाता है, किसी भी बैंक शाखा में बदले जा सकते हैं। इसके लिए खाता होना जरूरी नहीं है। यदि नोट की स्थिति ठीक है, तो आपको तुरंत नया नोट या खाते में पैसा मिल जाता है।
म्यूटिलेटेड नोट
अगर नोट में कुछ हिस्सा गायब है या वह बुरी तरह फटा है लेकिन सुरक्षा चिन्ह जैसे सीरियल नंबर या वाटरमार्क साफ हैं, तो यह Mutilated Note कहलाता है। इसे RBI के नोट रिफंड नियमों के तहत बैंक में जमा कर बदला जा सकता है।Notes
पूरी तरह क्षतिग्रस्त नोट
जले हुए, चिपके हुए या पूरी तरह नष्ट नोट सामान्य बैंक में नहीं बदले जाते। इन्हें RBI के Issue Office में भेजना होता है, जहां जांच के बाद उचित मुआवजा दिया जाता है।Notes

एक्सचेंज की सीमा और नियम
एक बार में अधिकतम 20 नोट और कुल ₹5,000 तक ही हाथोंहाथ बदले जा सकते हैं।
₹50,000 से अधिक की राशि के लिए बैंक नोट रखकर बाद में खाते में राशि जमा करता है।
₹1 से ₹20 तक के नोट बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि ₹50 से ऊपर के खराब नोट बदलने पर मामूली शुल्क लग सकता है।
नोटों को स्टेपल या टेप न करें। Notes
बैंक मना करे तो करें शिकायत Notes
यदि कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है, तो आप RBI की वेबसाइट या लोकपाल व्यवस्था के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं।











